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2008 Ahmedabad serial blast case: 38 दोषियों को मौत की सजा

गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में एक विशेष अदालत ने आज दोषियों को फांसी की सजा सुनायी है। मामले पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ए.आर. पटेल की अदालत ने 49 दोषियों में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को IPC 302, UAPA के तहत फांसी की सजा सुनाई है। तथा बचे 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले ८ फरवरी को विशेष अदालत ने इन सभी को दोषी करार दिया था । जबकि 28  दोषियों को संदेह का लाभ देते हुए  बरी कर दिया था ।  

साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई को लगातार बम धमाके किए गए थे। ये धमाके बसों, अस्पताल, पार्किंग स्थल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर किये गए थे।  जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बम धमाकों में  200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

मामले को लेकर अदालत में 13 साल से सुनवाई हो रही थी।  अदालत ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख, घायलों को 50 50 हजार तथा मामूली रूप से जख्मी हुए लोगों को 25-25 हजार का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। तत्कालीन डीजीपी आशीष भाटिया के नेतृत्व में तेजतर्रार अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। 19 दिनों के अंदर 30 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद बाकी आतंकियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अमदाबाद में हुए इन धमाकों से पहले आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की इसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में धमाकों को अंजाम दिया था।

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